अवैध प्रॉपर्टी डीलरों से सावधान रहें उपभोक्ता एवं भूमि मालिक

अवैध प्रॉपर्टी डीलरों से सावधान रहें उपभोक्ता एवं भूमि मालिक
उमरिया - आजाद उपभोक्ता जागरूकता एवं विकास परिषद द्वारा मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा से शिकायत कर लेख किया गया है की उमरिया जिले में ग्रुप बनाकर अवैध तरीके से प्रॉपर्टी का  खरीद एवं बिक्री किया जा रहा है जिले में बिना रेरा में पंजीयन कराएं बहुत सारे अवैध प्रॉपर्टी डीलर कार्य कर रहे हैं एवं भूमि स्वामियों उपभोक्ताओं को चूना लगाया जा रहा है संस्था के अध्यक्ष द्वारा उमरिया जिले के समस्त प्रॉपर्टी के खरीद ग्राहकों एवं भूमि मालिकों से अपील की गई है कि वह अगर किसी प्रॉपर्टी डीलर एजेंट के माध्यम से अपनी संपत्ति का विक्रय कर रहे हैं तो सर्वप्रथम यह देखें कि उसका पंजीयन विधिवत मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के पास है कि नहीं ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी अवैध एजेंट के माध्यम से ना खरीदें ना बेचे जिससे आपको आने वाले समय में समस्या होने का खतरा रहे संस्था द्वारा बताया गया कि उमरिया जिले में एवं उमरिया नगर में कई अवैध प्रॉपर्टी डीलर समूह बनाकर फर्जी एग्रीमेंट कराते हैं और भूमि स्वामियों को करोड़ों की जमीन लाखों रुपए में खरीद चूना लगाया जा रहा है उनके द्वारा जो भी एग्रीमेंट कराया जाता है वह रजिस्टर यहां पंजीकृत नहीं होता केवल सादे स्टांप में लिखवा कर हस्ताक्षर कराकर एग्रीमेंट कराया जाता है जो की विधिवत कानूनन मान्य नहीं है ऐसे एग्रीमेंट से भूमि स्वामी ना डरे और विधिवत एग्रीमेंट का पंजीयन विभाग से रजिस्टर्ड कराएं संस्था ने  ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रॉपर्टी डीलरों की मनमानी रवैया एवं उपभोक्ताओं को आए दिन ठगे जाने के संदर्भ में रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016 का नियम बनाया है जिसे हर राज्य में लागू किया जा चुका है इस संस्था का उद्देश्य प्रॉपर्टी दुकान मकान खरीदने में उनके अधिकारों की रक्षा करना एवं ठगी का शिकार होने से बचाना संस्था का उद्देश्य अगर कोई भी एजेंट प्रॉपर्टी डीलर या मॉल निर्माता अवैध तरीके से बिना भू संपदा विनियामक प्राधिकरण में पंजीकरण कराए बिना व्यापार करता है जमीन का खरीद-फरोख्त एवं अवैध प्रॉपर्टी डीलर का कार्य करता है तो उसमें सजा का प्रावधान किया गया है अगर प्रॉपर्टी डीलरों से जो भूम स्वामी प्रताडि़त है और ठगे जा चुके हैं वह इसकी शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराएं और प्रॉपर्टी खरीदने एवं बेचने से पहले संबंधित एजेंट से रियल स्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट पंजीयन प्रमाण पत्र देखने के बाद ही जमीन की खरीद एवं बिक्री करें  एवं अधिक जानकारी के लिए संस्था के कार्यालय में संपर्क करें।