गबन के आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास
उमरिया - न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने गबन के आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी अनुसार अभियुक्त नारायण विश्वकर्मा ने 31 जनवरी 2001 को मध्यप्रदेश सहकारी विपणन संघ के इंदवार स्थित भण्डारण के अंतर्गत प्राप्त किया था। अभियुक्त के विरूद्ध खाद्य के भण्डारण एवं वितरण मे अनियमितता की शिकायत पर 6 नवंबर 2001 को जिला विपणना अधिकारी, क्षेत्र सहायक, सहायक प्रबंधक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के अधिकारी द्वारा भण्डारण केंद्र इंदवार का सत्यापन करने पर स्टाक में 24 बोरी डी ए पी एवं 68 बोरी यूरिया कम पाई गई । उक्त गडबडी के आधार पर गोदाम का प्रभार नारायण विश्वकर्मा से के पी मिश्रा को 7 नवंबर 2001 को दिया गया। उक्त दिनांक को प्रभार दिलाते समय 21 बोरी डी ए पी एवं 90 बोरी यूरिया कुल राशि 3128 रूपये कम पाई गई। उक्त विभागीय संपित्त गबन के संबंध में थाने मे शिकायत की गई । संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अभिषेक कुमार द्वारा अभियुक्त नारायण विश्वकर्मा को भा द स की धारा 406 के अंतर्गत दो वर्ष का सश्रम कारावास एंव दो हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
गबन के आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास