उमरिया - भारत सरकार के तय पैमाने के अनुसार जिले में भारत स्टेज -६ नियम के वाहनों की बिक्री शुरू होने वाली है। जिसके बाद इसी मानक में पेट्रोल पंपो से ईधन भी बंटने लगेगा। इसेस अब प्रदूषण भी कम होगा। आने वाले एक अप्रैल २०२० से पूरे देश में बी एस -४ वाहनो की बिक्री और पंजीयन बंद हो जाएगा। इसके साथ ही बी एस - ५ नियम के वाहनों की मंाग बढ़ेगी। हालाकि अभी से जिले के आटोमोबाइल बाजार में इन वाहनो की पूछपरख बढऩे लगी है। बताया जाता है कि पड़ोसी जिलो मे इसी महीने कुछ बीएस -६ वाहन बिक चुके है और वहां इस मानक का पेट्रोल भी बेचा जा रहा है जबकि उमरिया जिले मे फिलहाल उक्त ईधन उपलब्ध नही है। जानकारी के मुताबिक जिले भर में लगभग दो दर्जन पेट्रोल डीजल पंप है इनमे से कहीं पर भी कम कार्बन उत्सर्जन वाला ईधन नही बंट रहा है।
इन वाहनों का होगा पंजीयन
विभागीय सूत्रों के मुताबिक चेसिस के रूप मे बिके ऐसे वाहन, जिनका ३१ मार्च २०२० से पहले अस्थाई पंजीयन हुआ है , उसके बाद उसकी बाडी बदलनें के लिए परिवहन विभाग से विधिवत अनुमति ली गई हो, ऐसे वाहनों को एक अप्रैल के बाद भी स्थायी पंजीयन करा सकेगी।
यह है अंतर
जानकारो के मुताबिक बीएस -४ इमीशन नियम के तहत वाहन के इंजन को इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है उससे निकलने वाले धुएं मे सल्फर की मात्रा भारत सरकार के तय पैमाने के आधार पर हो। इसके लिए कम सल्फर वाले ईधन डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार की ओर से ईधन का ग्रेड तय किया जाता है । बीएस - ६ नियम आने से कार्बन उत्सर्जन मे कमी आएगी।
दी जा रही छूट
बताया जाता है कि जिले के शो रूम पर अब भी बी एस - ४ के करीब हजार वाहनों का स्टाक है। मासिक लक्ष्य के तहत अगले महीनो में भी ये वाहन बिकने आएगे। शर्त सिफ्र यह है कि ३१ मार्च २०२० तक उनकी पंजीयन हो जाना चाहिए। ऐसे मे शो रूम संचालक जल्द से जल्द से स्टाक को खत्म करने मे जुटे है। हाथो हाथ इन वाहनों का पंजीयन भी कराया जा रहा है। साथ ही स्टाक खत्म करने के लिए शो रूमो मे छूट भी दी जा रही है।
महंगे हो जायेगे वाहन
बताया जाता है कि बीएस - ६ वाहन, वर्तमान के बीएस - ४ के मुकाबले काफी मंहगे होगे। इस तकनीक की बाईक की कीमत जहां ५ से १० हजार रूपये ज्यादा होगी जबकि कारो के दाम ५० से १ लाख रूपये तक बढ़ जायेगे।
अवैध माने जायेगे अपंजीकृत वाहन
नये वित्तीय वर्ष से अपंजीकृत सभी प्रकार क े बी एस - ४ वाहन अवैध माने जायेगे। ३१ मार्च के पूर्व इनका पंजीयन अनिवार्य है। इसके बाद वी आई डी के बावजूद पंजीयन नही किया जाएगा। इस संबंध में १७ फरवरी को परिवहन आयुक्त द्वारा आदेश जारी किया जा चुका है।
अनिमेष गढपाले
आरअीओ उमरिया
प्रदूषण कम हो इसके लिए आ रही है बीएस ६