उमरिया - अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला उमरिया द्वारा जिले के सभी शासकीय महाविद्यायो में नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में छात्र छात्राओं ने हस्ताक्षर अभियान चला कर भारतीय संविधान का समर्थन किया । छात्र नेता हिमांशु तिवारी ने बताया क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिस्चन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहां रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को एक साल से लेकर 6 साल किया गया है यानी इन तीनों देशों के ऊपर उल्लिखित छह धर्मों के बीते एक से छह सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के तीन मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। उत्कर्ष माथुर ने बताया नागरिकता कानून, 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। इस कानून के तहत उनलोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हों या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हों लेकिन उसमें उल्लिखित अवधि से ज्यादा समय तक यहां रुक जाएं। जिसमे मुख्य रूप से जिला संयोजक हिमांशु तिवारी,नगर मंत्री राहुल खरे, प्रान्तकार्यकरणी सदस्य दीपू दुबे,उपाध्यक्ष सुरेश सिंह राजपूत,सहमंत्री उत्कर्ष माथुर,नरेश प्रजापति,नीरज साहू,कविता बर्मन,प्रीतम साहू,शुभम कर्ण,ओम अग्रवाल,अभिषेक भट्ट,प्रेरणा तिवारी,अजंलि सिंह,शिवांशु रावत,सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश कुशवाहा,युक्ति वासवानी,एवं सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
एबीवीपी ने सीएए समर्थन पर चलाया हस्ताक्षर अभियान