खादय सामग्री, राशन, फल, पीडीएफ दुकाने, सब्जी दुकाने दोपहर 12 बजे से सायं 6 बजे तक खुली रहेंगी- कलेक्टर
उमरिया- कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण भारत वर्ष में तेजी से फैल रहा है एवं म.प्र. मे यह संक्रमण जबलपुर नगर में 04 व्यक्तियों तक पहुंच चुका है। पिछले 02 दिवसौं मैं पूरे देश में संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की संख्या में अत्यंत तेजी से बढोत्तरी हो रही है। सीमावती राज्य छ.ग. में भी कोरोना वायरस के संक्रमण के पहुंचने की पुष्टि हुई है। पूर्व में जारी आदेश द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए मैने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है, जो पूरे उमरिया जिले पर प्रभावी है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मुझे समाधान हो गया है कि आमजन की सुरक्षा एवं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए संपूर्ण उमरिया जिले में 31 मार्च तक लाक डाउन रहेगा।
कलेक्टर ने जिले में तत्काल प्रभाव से पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है,। लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। सडक अथवा रेल से जिले की सीमा से बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में निवासरत सभी नागरिको का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित रहेगा। जिले के समस्त शासकीय, अद्र्ध शासकीय कार्यालय बंद रहेगे। मेडिकल दुकान और अस्पताल को छोडकर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेगे। जिले के समस्त स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लाश, सिनेमा हॉल, मैरिज गाईन, सार्वजनिक पुस्तकालय, समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र, समस्त बैंक शाखाएं, समस्त दुकाने तथा समस्त धार्मिक संस्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, आश्रम आदि तत्काल प्रभाव से बंद रहेगा। अति आवश्यक सेवाएं जैसे-राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, पेट्रोल या डीजल पंप, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेंगे। अन्य सभी कार्यालय तत्काल प्रभाव से बंद किये जाते है। जो व्यक्ति 1 जनवरी 2020 के पश्चात उमरिया जिले की सीमा मे आये हो तथा जिन्हें सर्दी, खासंी बुखार जैसे लक्षण का आभाष हो रहा है उनकी वैधानिक जिम्मेदारी है िकवे अपने निकटतम शासकीय अस्पताल अथवा थाना, तहसील को सूचित करे। यदि अन्य स्त्रोतो से ऐसी सूचना प्राप्त होती और जांच करने पर ंसबंधित व्यक्ति द्वारा जान बूझकर जिले की सीमा से बाहर से आने के बारे में जानकारी छिपाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिन व्यक्तियों को मेडिकल जांच उपरांत होक क्वारेन्टाइन (घर में 14 दिवस तक रहना) हेतु निर्देशित किया जाता है. उन्हें किसी भी परिस्थिति में 14 दिवस तक घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शामिल रहेंगे । . एमरजेंसी इयूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से पूर्ण लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परन्तु उक्त कर्मचारियों को अपने साथ शासकीय पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध बाटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6.00 बजे से 9.00 बजे तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। अति आवश्यक वस्तुएं जैसे - खादय सामग्री, राशन, फल, पीडीएफ दुकाने, सब्जी आदि की दुकाने दोपहर 12.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक खुली रहेंगी। इन आवश्यक सामग्रियों की खरीदी के लिए आम जनता को प्रतिदिन इन छ घंटों में छूट प्रदाय की जायेगी। यह छूट होम क्वेरेन्टाइन में रखे गये व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी। यह आदेश 31 मार्च 2020 की रात्रि 12.00 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
जिले मे लाक डाउन 31 मार्च तक रहेगा