उमरिया - कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने उमरिया जिले की राजस्व सीमा में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश में जिले की राजस्व सीमा के भीतर आगामी त्यौहारों में विभिन्न धर्म के धार्मिक एवं सामाजिक जुलूसों में आम जन के स्वास्थ्य एवं लोक हित को दृष्टिगत रखते हुए तथा कानून व्यवस्था बनाये रखनें के लिए ये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है।
प्रतिबंधित क्षेत्रांतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक समारोह , जुलूस, सम्मेलन , सामूहिक भोज आदि के कार्यक्रम में जहां अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित रहने की संभावना रहती है पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्र में गुड़ी पड़वा, चैत्री चांद, राम नवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती आदि अन्य त्यौहारों में जुलूस , चल समारोह आदि पर प्रतिबंध रहेगा। समस्त होटलों , लाज, धर्मशालाओ के मालिकों एवं प्रबंधकों को उनके यहां ठहरने वाले यात्रियों तथा मुसाफिरों की संपूर्ण जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं जिला चिकित्सालय को देना अनिवार्य किया गया है। सार्वजनिक स्थलों , रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, बाग बगीचो, ताल तलैया तथा पर्यटन स्थल इत्यादि में अधिक संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति सम्प्रदाय , समूह आदि संबंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी स्थान पर जुलूस , मौन जुलूस, रैली, आम सभा, सामाजिक सम्मेलन इत्यादि जहां अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना रहती है , का आयोजन नही किया जा सकेगा। आदेश जारी होने के पूर्व समय समय पर कार्यपालिक दण्डाधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित आयोजनों के संबंध में पूर्व में प्रदाय की गई अनुमतियां निरस्त कर दी गई है। विशेष परिस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत आवश्यकता होने पर पूर्ण रूपेण संतुष्ट उपरांत आयोजन की अनुमति देने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगे। सार्वजनिक पुस्तकालयो, वाटर पार्क, जिम तथ स्वीमिंग पुल 31 मार्च तक बंद रहेगे। साथ ही 20 से अधिक लोगों की सभाओं का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील लागू हो गया है जो 15 अप्रैल 2020 तक प्रभावी रहेगा। आदेश उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
त्यौहार में विभिन्न धर्म के धार्मिक एवं सामाजिक जुलूसों पर रहेगा प्रतिबंध