होम क्वॉरंटीन का किया उल्लंघन तो लगेगा 2000 का जुर्माना


उमरिया -कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने होम क्वॉरंटीन किए हुए व्यक्तियों द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 के संदिग्ध प्रकरणों अथवा माइल्ड प्रीसिम्पटोमैटिक प्रकरणों हेतु सम्बंधित व्यक्तियों को होम क्वॉरंटीन करने के निर्देश हैं। सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा होम क्वॉरंटीन के नियमों का पालन नहीं करने के कारण अन्य लोगों को संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। उक्त सम्बंध में कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नही की जाएगी। आपने सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को होम क्वॉरंटीन किए हुए व्यक्तियों से निर्धारित प्रारूप में अंडरटेकिंग लेने एवं तदानुसार सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।


           कलेक्टर ने होम क्वॉरंटीन किए हुए समस्त व्यक्तियों को निर्देश दिए है कि होम क्वॉरंटीन के नियमों का प्रथम उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति पर . 2000 रू0 का अर्थदंड लगाया जाएगा । आपने जिले के  सभी नागरिकों से अपेक्षा की है कि कोरोना संक्रमण से लड़ाई एवं बचाव हेतु दिए गए निर्देशों का अनुपालन कर शासन एवं प्रशासन का सहयोग करें।
           उल्लेखनीय है कि होम क्वॉरंटीन निर्देशों के साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु दिए गए निर्देशों की अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ अधिनियम, 1949, मध्य प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कोविड-19, विनियमन 2020 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदत्त की गयी हैं। उक्त शक्तियों के अंतर्गत कार्यवाही करने के कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए हैं।