बिना अनुमति के बोरिंग करने पर बोरिंग मशीन की गई जप्त


उमरिया - कलेक्टर उमरिया द्वारा ग्रीष्म काल में जल संकट को दृष्टिगत रखते हुए पूरे जिले को जल अभाव ग्रस्त घोषित किया गया है तथा सक्षम अधिकारी के अनुमति बिना बोरिंग करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। तहसीलदार बांधवगढ दिलीप सिंह ने बताया कि 11 जून को ग्राम करौंदी पटवारी हल्का बिरहुलिया में गजरूप सिंह पिता बरियात सिंह वगैरह की भूमि पर बोरिंग मशीन नंबर के 01एमई/2040 को जप्त किया गया है। बोरिंग मशीन के मालिक शीत गावेल पिता चिन्ना स्वामी निवासी शैला राज्य तमिलनाडू बताया गया है।