झूठा शपथ-पत्र देकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने पर कलेक्टर ने दिये वसूली के निर्देश


उमरिया - मुख्य नगर पालिका अधिकारी उमरिया द्वारा अगवत कराया गया है कि नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना लागू है, जिसके तहत नगरीय क्षेत्र के समस्त पात्र कच्चे मकान मालिको को पक्के मकान में परिवर्तित करने हेतु शासन की योजना के तहत आवेदन मंगाए गए थे । जिसमें रामदास गुप्ता पिता स्व0 श्री भैयालाल गुप्ता निवासी वार्ड नं 08 खलेसर उमरिया के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था । उक्त आवेदन के साथ उनके द्वारा शपथ पत्र भी संलग्न किया जाकर शपथ पत्र में यह उल्लेख किया गया कि मेरा अथवा मेरे किसी भी परिवार के सदस्य के नाम पर भारत वर्ष में किसी भी जगह पर पक्का मकान नही है, जबकि नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत शपथकर्ता का 3 किता मकान उनके नाम से दर्ज है । उन्होने झूठा शपथ पत्र देकर प्रशासन को भ्रमित कर योजना का लाभ लिया  । जबकि श्री गुप्ता के खलेसर स्थित आवासीय पक्के मकान का सम्पत्तिकर, समेकित, शिक्षा उपकर, विकास उपकर की राशि रूपये 43000 लगभग शेष है।  उक्त हितग्राही की कूट रचना पर नगर पालिका के प्रशासक एवं कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के संज्ञान में आने पर कलेक्टर के निर्देश पर हितग्राही के आवास की पुन: जॉच करवाई गई । जिसमें हितग्राही द्वारा दी गई जानकारी गलत पाए जाने पर कलेक्टर द्वारा तत्काल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास निरस्त करते हुए, प्रदाय की गई प्रथम किश्त की राशि रूपयें एक लाख वसूली के निर्देश मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद उमरिया को दिए गए । जिसके तारतम्य में रामदास गुप्ता पिता स्व0 भैयालाल गुप्ता वार्ड नं 08 खलेसर उमरिया का आवास नगर पालिका द्वारा निरस्त करते हुए प्रथम किश्त की राशि रूपये एक लाख वसूली हेतु नोटिस जारी की गई है । यदि उनके द्वारा राशि वापस नही की जाती है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।
इस प्रकार उमरिया क्षेत्र में अन्य ऐसे हितग्राहीं जो भ्रामक एवं गलत जानकारी देकर योजना का लाभ प्राप्त कर चुके है, उनकी पुन: जाँच कर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने एवं पात्र हितग्राहीं को योजना का लाभ दिये जाने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गये है।