उमरिया - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने कोविड 19 पाजीटिव मरीज पाये जाने पर 22 मई 2020 को ग्राम पंचायत छपड़ौर जिसमें सम्मिलित ग्राम छपड़ौर, देवरी से दूबहाटोला (सेमरा को छोड़कर) के समस्त आबादी क्षेत्र को कन्टेंमेन्ट क्षेत्र घोषित किया था। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म प्र शासन कन्टेनमेन्ट क्षेत्र में प्रबंधन हेतु पुनरीक्षित दिशा निर्देश जारी किये गये है। जिसके अनुसार कन्टेनमेन्ट जोन में अंतिम पुष्ट मामला मिलने के बाद निरंतर तीन सप्ताह लैब द्वात पुष्ट कोई मामला नहीं मिलने पर तथा उस पॉजिटिव मामले के सारे सम्पर्को का 21 दिन तक फालोअप पूरा होने पर कन्टेनमेन्ट प्लान एवं गतिविधियों को बन्द कर कन्टेनमेन्ट जोन को समाप्त करने का निर्देश है। ग्राम पंचायत छपड़ौर जिसमें सम्मिलित ग्राम छपरा, देवरी तथा दूबहाटोला (सेमरा को छोड़कर) के समस्त आबादी क्षेत्र को कंटेंट क्षेत्र में अंतिम पुष्ट मामला भेजने के निरंतर तीन सप्ताह तक लैब द्वारा पुष्ट कोई मामला नहीं मिला है। पॉजिटिव मामले के सारे सम्पर्को का 21 दिन तक फालोअप पूरा करनें के पश्चात ग्राम पंचायत छपड़ौर जिसमें सम्मिलित ग्राम छपड़ौर, देवरी तथा दूबहाटोला (सेमरा को छोड़कर) के समस्त आबादी क्षेत्र घोषित कन्टेनमेन्ट एरिया को 11जून 2020 एवं 12जून .2020 की दरम्यानी रात्रि से कंटेनमेंट मुक्त क्षेत्र घोषित किया है।
कलेक्टर ने मानपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत छपरौड़ को कंटेनमेंट मुक्त क्षेत्र घोषित किया