न्यायालयों की लिमिटेड फंक्शन की अवधि बढी


उमरिया - प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि  माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर संदर्भित परिपत्र के अनुसार समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के लिए लिमिटेड फंक्षन की अवधि 15 जून से 19 जून, 2020 तक के लिए वृद्धि की गई है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र के निर्देशानुसार कार्य निष्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया है। न्यायिक जिला स्थापना उमरिया के कार्यालयीन परिपत्र एवं विविध आदेश के 30 जून 2020 के द्वारा सीमित न्यायालयीन कार्य निष्पादित करने हेतु विस्तृत आदेश पूर्व में पारित किये जा चुके है, इसलिए उक्त आदेशों में दिये गये दिशा निर्देशों को भी आगामी अवधि 15 जून से 19 जून 2020 तक लागू किया गया है, । 
साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि न्यायालय परिसर का क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया जाता है तो वह न्यायालय परिसर कंटेनमेंट मुक्त होने तक बंद रहेगा और उस न्यायालय के अति आवश्यक कार्य जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार संबंधित न्यायाधीश द्वारा अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा अन्य सुविधाजनक तरीके से सम्पादित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त यदि न्यायाधीश का घर कंटेनमेट क्षेत्र में आता है तो वह न्यायाधीश न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे, जब तक कि वह क्षेत्र कंटेनमेंट से मुक्त नहीं हो जाता है। न्यायाधीशगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का पालन कड़ाई से करना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।