पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोपी की द्वितीय जमानत आवेदन खारिज

 


उमरिया -  मानपुर थानें में पीडित बालिका ने अपने माता पिता के साथ आकर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई थी कि 15 मई 2019 को उसकी बड़ी बहन की शादी थी और बारात आनी थी आरोपी निमंत्रण में आया हआ था रात करीब 12 बजे आरोपी ने उसे जनमास बताने के लिए बोला और उसे अपनी मोटरसाईकिल में बिठा लिया और जनमास में नहीं रोका और बंधा टोला रक्शा रोड में एक बगार में ले गया तथा उससे अश्लील हरकतें करने लगा तथा उसे जान से मारने की धमकी दी उसके बाद वह सारी बाते अपनी मम्मी-पापा को बताई तथा थाना मानपुर में रिपोर्ट लिखाई गयी। जिस पर थाना मानपुर में अपराधी के विरूद्ध भादसं की धारा 354, 363, 376, 506 एवं 511 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 7.8 11 एवं ।2 का मामला पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिस पर प्रभारी सत्र न्यायाधीश उमरिया श्री सुरेन्द्र शर्मा द्वारा आरोपी हीरालाल जायसवाल का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  भियोजन की ओर से अतिरिक्त डीपीओ श्री सुशील कुमार शुक्ला द्वारा उक्त जमानत आवेदन का विरोध प्रकट करते हुए वी. सी. के माध्यम से द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।