उमरिया - जिले में नोवल कोरोना वायरस कोविड 19 के संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए है। जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अतंर्गत आदेश पारित किया गया है। जिसमें एकल स्थायी दुकानों को प्रात: 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोलने, संचालित करने की अनुमति दी गई है। व्यापारियो एवं विक्रेताओ को ग्लब्स, मास्क पहनने के निर्देश एवं ग्राहकों के बीच 6 फीट (2 गज) की दूरी बनाए रखने के निर्देश जारी किये गये है एवं प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से सुबह 7 बजे के बीच कर्फयू का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान गैर आवश्यक गतिविधियों के लिये व्यक्तियों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है । प्राय: यह देखा जा रहा है कि दुकानदार ग्राहकों द्वारा निर्देशों का पालन नही किया जा रहा है। जिले के समस्त नागरिकों , दुकानदारों से कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने अपील की है कि निर्देशानुसार निर्धारित समय पर दुकान खोलें व बंद करें व समस्त लोग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप करें तथा रात्रि 9 बजे से सुबह 7 बजे के बीच कर्फयू के दौरान घर से बाहर न निकले । निर्देशों का पालन न करने वाले दुकानदारों व मास्क न लगाने वाले, सोशलडिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले व्यक्ति जो इन लॉकडाउन उपायों एवं कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश का उल्लंघन करेगा तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों तथा भारतीय दण्ड संहिता 188 के तहत कानूनी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
संक्रमण से बचाव के लिए कलेक्टर ने की अपील