दीपक कुमार छत्तवानी पर खनिज विभाग द्वारा 10 लाख रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित


उमरिया - प्रभारी खनिज अधिकारी मान सिंह ने बताया है कि ग्राम मरदरी तहसील बांधवगढ़ जिला उमरिया की शासकीय भूमि खसरा  क्रमांक 453 कुल रकवा 4.05हे0 क्षेत्र पर खनिज पत्थर (क्रेसर से गिट्टी निर्माण हेतु ) उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है। खदान संचालक द्वारा की जा रही अनियमितताओ के ंसबंध में जिला खनिज अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी की गई थी जिसका जवाब संतोषजनक नही पाये जानें पर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30(27) के तहत 10 लाख रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित कर 15 दिवस के भीतर चालान के माध्यम से जमा करनें के निर्देश दिए गए है, अन्यथा की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।