काम नही बंद करने पर दे रहे , हरिजन एक्ट में फंसाने की धमकी

पुलिस अधीक्षक से हुई शिकायत

उमरिया - थाना नौरोजाबाद के ग्राम देवगवंाखुर्द निवासी शहीद अहमद पिता हबीब अहमद ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए बताया कि प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि पर की जा रही खेती की जा रही है जिस पर प्रेमनारायण तिवारी पिता रामाधार तिवारी पवित्रता देवी पति प्रेम नारायण तिवारी,  कुटा बैगा , प्रकाश बैगा पिता कूटा बैगा, रामचरण व उसकी पत्नी एवं मोहल्ले की अन्य महिलाओं के द्वारा मजदूरों के साथ गालीगलौज कर व लाठीडंडा चलाकर जान से मारने की धमकी दिये दी गई है।  उन्होने बताया कि  प्रार्थी  के पक्ष में  18जून 2020 को तहसीलदार के द्वारा प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि ग्राम देवगांव खुर्द आ0ख0नं0 2/281/5 में रास्ता खोलने का आदेश पारित हुआ। जिस आदेश के तहत मुझ प्रार्थी के द्वारा अपनी स्वामित्व की भूमि पर रास्ता बनाकर वहां कृषिकार्य प्रारंभ कर दिया,  परंतु गत दिवस वहीं के निवासी प्रेम नारायण तिवारी पिता रामाधार तिवारी, पवित्रता देवी पति प्रेम नारायण तिवारी, कूटा बैगाए, प्रकाश बैगा पिता कूटा बैगा, रामचरण व उसकी पत्नी एवं मोहल्ले की अन्य महिलाओं के द्वारा भूमि पर कार्य कर रहे मजदूरों के साथ गालीगलौज की गई इतना ही नही मजदूरों के द्वारा कार्य को न रोके जाने पर इन लोगों के द्वारा लाठी व डंडा निकालकर चलाने लगे, व मजदूरों के साथ गाली गालौच की एवं जान से मार दी गई। मजदूरों के द्वारा प्रार्थी को इस बात की खबर मिली तो प्रार्थी ने जाकर उस घटना की विडियो बनायी ।  इन सभी लोगों के द्वारा मुझ प्रार्थी के खेत पर काम कर रहे मजदूरों को इस बात की धमकी दी जा रही है कि तुम लोग यहां पर काम बंद करदो नही तो हम आदिवासियों के द्वारा झूठा एस सी एस टी एक्ट ;हरिजन आदिवासी एक्ट लगवा  देगे। तब से खेत पर मजदूर कार्य करने से डर रहे है। मजदूरों का साफ.साफ कहना है। कि अगर पुलिस यहां नही आती है तो ये लोग हमको मार देंगे। प्रार्थी ने मांग की है कि प्रार्थी व मजदूरों को इन लोगों से बचाया जाये व प्रार्थी एवं मजदूरों की जान व माल की रक्षा करते हुए इन सभी लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जायेए व माननीय तहसील न्यायालय के आदेश के खिलाफ जाकर कार्य को रूकवाये जाने के संबंध में उचित कार्यवाही की जाये।