कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु जिला दण्डाधिकारी ने उमरिया जिले की राजस्व सीमा निषेधाज्ञा आदेश जारी किया 


उमरिया - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने नोवल कोरोना वायरस कोविड 19 के संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए उमरिया जिले की राजस्व सीमा में धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग मे लाते हुए 31 जुलाई 2020 तक की अवधि के लिए निर्धारित शर्तो के अनुसार निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है। जारी आदेश में लॉकडाउन अवधि के विस्तार के साथ 31 जुलाई 2020 तक जिले में कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर समस्त गतिविधियों को अनुमति प्रदान की जायेगी । . सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन एवं दूरस्थ शैक्षणिक कार्यक्रम की अनुमति रहेगी। राज्य तथा केन्द्र सरकार के प्रशिक्षण संस्थान को डीओपीटी द्वारा जारी एस.ओ.पी. के अनुपालन पर 15 जुलाई 2020 से कार्य करने की अनुमति दी जायेगी। सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के अन्य संस्थान बंद रहेंगे।सभी सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम खेल, मनोरंजन,शैक्षणिक सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह एवं अन्य बड़े एकत्रीकरण कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। 31 जुलाई 2020 तक कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ अत्यावश्यक गतिविधि के लिए अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में सख्त परिधि नियंत्रण होगा। केवल अत्यावश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने और चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन के संबंध में एमओएचएफडब्ल्यू के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। कंटेनमेंट जोन मे सघन कांटैक्ट ट्रेसिंग, घर-घर जाकर सर्वे और आवश्यकता पडऩे पर अन्य चिकित्सकीय अन्त:क्षेपों को अपनाया जाएगा। समय-समय पर परिस्थिति अनुसार कंटेनमेंट जोन बढ़ाए जा सकेंगे तथा कन्टेनमेंट जोन में उल्लेखित समस्त प्रतिबंध प्रभावशील होंगे। अति आवश्यक गतिविधियां, जिनमें एक से अधिक शिफ्ट में चालू रहने वाली औद्योगिक गतिविधियाँ, राज्य तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर लोगों तथा सामानों का आवागमन, कार्गों का लोडिंग तथा अनलोडिंग तथा लोगों के बस ट्रेन एवं हवाई यात्रा के बाद अपने गन्तव्य तक जाना हो शामिल है, को छोडकर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिदिन रात्रि 10.00 बजे से सुबह 08.00 बजे के बीच कर्फयू रहेगा। इस दौरान गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगा। सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, राष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार आवश्यक जरूरतो को पूरा करनें और स्वास्थ्य उददेश्यो के अतिरिक्त घर पर ही रहेगे। अन्य सभी गतिविधियां जो इन दिशा निर्देशों के तहत निषिद्ध तथा प्रतिबंधित नही है , को अनुमति होगी। इस दौरान संबंधित गतिविधियों हेतु मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का पालन करना निवार्य होगा।