वन्यप्राणी गोह के षिकारी को भेजा गया जेल  


उमरिया - बांधवगढ टाईगर रिजर्व उमरिया म0प्र0 के वन परिक्षेत्र पतौर कोर वन परिक्षेत्र के अंदर कक्ष क्र0 412 में आरोपी बच्चू बैगा तथा दो अन्य आरोपियों के साथ वन परिक्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेष कर एक गोह को मार उसके मांस को अपने छाते में छुपा कर रखा था । और उसका चमड़ा, सिर , पूंछ , को वहीं पास झाड़ी में छिपा दिया था। और गस्तियों की आहट सुनकर दो लोग वहां से भाग गए और आरोपी थोड़ी दूर पर जाकर बैठ गया था। जब गस्ती दल वहां पहुंचा तो उसे संदिग्थ हालत में बैठे पाये जाने पर गस्ती दल द्वारा उससे पूछताछ किया गया तथा तलाषी करने पर उसके पास से गोह का मांस मिला तथा आरोपी बच्चू बैगा को गिरफतार कर आरोपी के विरूद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 09,27,31,51 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।   जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रªेट प्रथम श्रेणी श्रीमती नजमा बेगम तहसील मानपुर द्वारा आरोपी बच्चू बैगा को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल उमरिया भेजा गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री नारायण सिंह धुर्वे उपस्थित थे।