उमरिया - जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार भाटिया के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के समन्वय से महिला विधि में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अधिवक्ताओं द्वारा उमरिया जिले के ग्राम कछरवार में महिलाओं के लिए एक विशेष जागरूकता एवं सशक्तिकरण शिविर शिविर का आयोजन किया गया ।
शिविर को अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमरिया राजेश कुमार तिवारी नें निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता के संबंध में बताया कि प्रचीन समय से महिलाओं की स्थिति में समय-समय पर परिवर्तन आया है. यही वजह थी, की उन्हें समाज में समानता के स्तर पर लाने एवं विशेष संरक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाये गये। महिला होने के नाते महिलाओं को तालुका स्तर से लेकर सर्वोच्य न्यायालय तक विधिक सहायता प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे कन्या भ्रूण हत्या, कुपोषण, अशिक्षा, दहेज प्रथा, का उदाहरण देते हुये कहा जब महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होंगी तो वो उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करेंगी और इसके लिए कानूनी जागरूकता अत्यन्त सहायक होंगी।
विशेष जागरूकता शिविर में महिला विधि में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अधिवक्ता शैली सिंह ने धारा 125 सी. आर.पी.सी अंतर्गत महिला भरण-पोषण, तथा घरेलू हिंसा एवं महिलाओं के सम्पति के अधिकारी के संबंध में विस्तार से जानकारी दी । महिला विधि में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अधिवक्ता अर्चना भट्ट ने गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, एवं हिन्दू उतराधिकार अधिनियम अंतर्गत महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। कार्यकम को महिला बाल विकास से सी0डी0पी0ओ0 प्रदीन नारायण मिश्रा वन स्टॉप सेंटर की प्रभारी प्रशासिका कंचन मरावी एवं पैनल लॉयर रजना व्ही. दीक्षित ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम आयोजन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्बद्ध पैनल लॉयर एवं ग्राम पंचायत कछरवार के सरपंच और सचिव उपस्थित रहे।